Fundamental duties
मूल कर्तव्य. Fundamental duties भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 इस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की थी लेकिन संविधान द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जोड़ा गया मूल कर्तव्य 1 संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें 3 भारत की संप्रभुता...